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ज्यूडिशियरी के खिलाफ सोशल मीडिया में पोस्ट करने से संबंधित क्रिमिनल अवमानना की HC में हुई सुनवाई

ज्यूडिशियरी के खिलाफ सोशल मीडिया में फेसबुक पर पोस्ट करने और चीफ जस्टिस को भी इस संबंध में पत्र लिखने मामले में प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ क्रिमिनल अवमानना से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई.
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Ranchi: ज्यूडिशियरी के खिलाफ सोशल मीडिया में फेसबुक पर पोस्ट करने और चीफ जस्टिस को भी इस संबंध में पत्र लिखने मामले में प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ क्रिमिनल अवमानना से संबंधित कोर्ट के स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. 

 

मामले में प्रमोद कुमार सिंह की ओर से अधिवक्ता भास्कर त्रिवेदी कोर्ट में प्रस्तुत थे. उनकी ओर से शो कॉज माफीनामा दायर किया गया. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने उनके खिलाफ बेलेबल वारंट जारी कर कोर्ट में सशरीर प्रस्तुत होकर अपना पक्ष रखने को कहा था और पूछा था कि क्यों नहीं उन पर अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए.

 

प्रमोद कुमार सिंह एक क्रिमिनल मामले में जेल में है इसलिए उनकी ओर से अधिवक्ता भास्कर त्रिवेदी प्रस्तुत हुए थे. प्रमोद कुमार सिंह को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है और एक आपराधिक मामले में वह जेल में बंद है. उनकी जमानत पर सुनवाई हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए कोर्ट ने मामले में उनकी सशरीर उपस्थिति को देखते हुए यह सुनवाई चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दी.

 

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ में मामले की सुनवाई हुई. यहां बता दें की ज्यूडिशियरी के खिलाफ प्रमोद कुमार सिंह ने जनवरी माह में सोशल मीडिया में फेसबुक पर पोस्ट किया था और चीफ जस्टिस को पत्र भी लिखा था. जिसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया था और मामले में स्वत: संज्ञान लिया है. साथ ही प्रमोद कुमार सिंह के खिलाफ क्रिमिनल अवमानना के तहत उन्हें अवमानना नोटिस जारी किया था.

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