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हाईकोर्ट का अल्टीमेटम, लोकायुक्त व NHRC अध्यक्ष की नियुक्ति जल्द करें, वरना कोर्ट देगा आदेश

झारखंड हाई कोर्ट में लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
 

Ranchi :  झारखंड हाई कोर्ट में लोकायुक्त व मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन, राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्त सहित अन्य संवैधानिक पदों पर नियुक्ति के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

 

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नियुक्ति का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है. 

 

वहीं लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन के पद पर जल्द नियुक्ति कर ली जाएगी. उन्होंने कोर्ट से समय का आग्रह किया.

 

प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह ने कोर्ट को बताया कि इन पदों पर नियुक्तियों पर राज्य सरकार टालमटोल का रवैया अपना रही है.  पिछले 4 साल से सरकार की ओर से केवल समय मांगा जा रहा है. इन पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है.

 

हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक एवं जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार बताए कि कब तक लोकायुक्त और मानवाधिकार आयोग में चेयरमैन पद पर नियुक्ति की जाएगी.

 

अन्यथा कोर्ट 6 सप्ताह में इन दोनों पदों पर नियुक्ति करने का आदेश पारित करेगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को निर्धारित की है. 
   

 

दरअसल पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि लोकायुक्त,  मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग सहित कई संवैधानिक संस्थाओं के पद 3 से 5 साल से खाली पड़े हैं. लेकिन अब तक इसे नहीं भरा जा सका है, इसे जल्द भर जाए. 

 

जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है.

 

बता दें कि हाईकोर्ट में राज्य में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर की है. वहीं राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद रिक्त रहने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है. 

 

 

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