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हाईकोर्ट का आदेश- 2 साल का B. ED कोर्स करने का वाले भी सहायक शिक्षक नियुक्त के पात्र

झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को JSSC को यह निर्देश दिया है कि सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) नियुक्ति प्रक्रिया में वैसे अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन किया जाए, जिन्होंने दो वर्षीय बी.एड कोर्स किया है.हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने यह आदेश दिया है.
 

Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को JSSC को यह निर्देश दिया है कि सहायक आचार्य (कक्षा 6 से 8) नियुक्ति प्रक्रिया में वैसे अभ्यर्थियों का भी दस्तावेज सत्यापन किया जाए, जिन्होंने दो वर्षीय बी.एड कोर्स किया है.हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की बेंच ने यह आदेश दिया है. दो वर्षीय बी एड कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन करने की मांग को लेकर कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी.

 

अभ्यर्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने बहस की. सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि दो वर्षीय बीएड (B.Ed) कोर्स करने वाले अभ्यर्थी भी नियुक्ति के लिए पूरी तरह पात्र माने जाएंगे. यह फैसला उन अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है, जिन्हें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने सिर्फ इसलिए अपात्र घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने दो साल का बीएड किया था, जबकि विज्ञापन में केवल एक वर्षीय बीएड का जिक्र था.

 

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