Ranchi: रिम्स चतुर्थवर्गीय कर्मचारी नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने विज्ञापन संख्या 922 C के आधार पर जल्द नियुक्ति करने का आदेश दिया है. पिछले दिनों रिम्स ने चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बंधित विज्ञापन संख्या 922 C समेत अन्य विज्ञापनों को रद्द करने का हवाला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी. इसे भी पढ़ें-“अग्निपथ">https://lagatar.in/uproar-in-bihar-over-agna-pith-scheme-protests-and-road-jams-from-place-to-place/">“अग्निपथ
योजना” पर बिहार में बवाल, जगह-जगह प्रदर्शन और रोड जाम प्रार्थी रंजन कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत में बताया की विज्ञापन संख्या 922 A और 922 B को ही फिलहाल रद्द किया गया है. विज्ञापन संख्या 922 C की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार तैयार है, और रिम्स अब प्रक्रिया पूर्ण कर चुके अभ्यर्थियों का चयन करेगा. अब उम्मीद की जा रही है कि रिम्स में करीब 113 लोगों को चतुर्थवर्गीय पदों पर नौकरी मिलेगी. इसके साथ ही मैन पावर की कमी की समस्या भी कम होगी. झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. इसे भी पढ़ें-रांचीः">https://lagatar.in/ranchi-high-court-will-hear-on-june-24-on-pil-filed-for-organizing-rath-mela/">रांचीः
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हाईकोर्ट का आदेशः RIMS में जल्द करें चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति

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