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पार्षद को निलंबन या पदमुक्त करने का अधिकार नगर विकास को नहीं
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि पार्षद को निलंबन या पदमुक्त करने का अधिकार नगर विकास को नहीं है. ऐसा करना निवार्चन आयोग के दायरे में आता है. इसके साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निलंबन से पहले आयोग से विचार विमर्श करना चाहिए. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब वेद प्रकाश फिर से पार्षद के पद पर बहाल होंगे. इसे भी पढ़ें -कंगना">https://lagatar.in/shreyas-talpade-to-play-atal-bihari-vajpayee-in-kanganas-emergency-first-look-revealed/">कंगनाकी इमरजेंसी में श्रेयस तलपड़े निभायेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का किरदार, फर्स्ट लुक आया सामने [wpse_comments_template]

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