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धनबाद बार एसोसिएशन की पार्किंग समस्या पर सहमति से समाधान निकलने का हाईकोर्ट का आदेश

Ranchi: हाईकोर्ट ने धनबाद बार एसोसिएशन की पार्किंग स्थान की समस्या को सुलझाने के लिए सभी पक्षों के बीच संयुक्त बैठक बुलाने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने वकीलों और प्रशासन के बीच गैर-विरोधी दृष्टिकोण की सराहना करते हुए कहा कि मामला अदालती लड़ाई के बजाय आपसी सहमति से हल हो. धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी द्वारा दायर रिट याचिका में वकीलों को उचित पार्किंग की कमी का मुद्दा उठाया गया था. 

 

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील शैलेश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह कोई विरोधी याचिका नहीं है और संयुक्त बैठक से समस्या सुलझ सकती है. राज्य की ओर से इस पर सहमति जताई. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज धनबाद को अपने चैंबर में बैठक आयोजित करने को कहा. 

 

इसमें डिप्टी कमिश्नर धनबाद, एसएसपी धनबाद सहित अधिकारी और बार के अध्यक्ष व दो वरिष्ठ सदस्य शामिल होंगे. शैलेश सिंह भी बैठक में भाग लेंगे. कोर्ट ने 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 2:15 बजे सुनवाई स्थगित कर दी और उम्मीद जताई कि तब तक समाधान हो जाएगा. साथ ही बार एसोसिएशन के हड़ताल न करने के वादे की सराहना की, जो पेशे की गरिमा को बनाए रखेगा.

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