Vinit Abha Upadhyay
Ranchi : हाइकोर्ट ने प्रतिबंधित संगठन PFI (पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया) के कथित सदस्यों के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने का आदेश दिया है. दरअसल झारखंड सरकार ने वर्ष 2018 में PFI पर बैन लगाया था. जिसके बाद पाकुड़, साहेबगंज और जामताड़ा जिले में करीब सौ से ज्यादा लोगों के खिलाफ अलग-अलग जिलों में तीन FIR दर्ज की गई थी, दो मामले पहले ही खत्म हो चुके थे. लेकिन तीसरा मामला अब भी कोर्ट में लंबित था. हाइकोर्ट ने फिलहाल जिस मामले में FIR रद्द करने का आदेश दिया है, वह पाकुड़ जिले से जुड़ा हुआ है.पाकुड़ में PFI के कथित सदस्यों के खिलाफ मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 86/2018 दर्ज की गई थी.
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ओबेदूर रहमान समेत कई लोग आरोपी बनाये गये थे
FIR में ओबेदूर रहमान समेत कई लोगों को आरोपी बनाया गया था. FIR रद्द करने के लिए ओबेदूर रहमान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सुनवाई की. प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता ए के अल्लाम और फैसल अल्लाम ने बहस की. वहीं FIR रद्द होने के बाद अब सभी लोगों को ट्रायल फेस नहीं करना होगा.
पुलिस ने जो FIR दर्ज की थी, उसमें PFI के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल बदुद, जिला सेक्रेटरी अब्दुल हनान, ओबेदूर रहमान, पाकुड़ यूनिट के हबीबुर रहमान और शमीम अख्तर को आरोपी बनाया गया था.
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