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लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रकिया पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बाल कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रकिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. बाल कल्याण विभाग में 421 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी है. जिसके लिए JSSC ने विज्ञापन जारी किया था.
 

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने बाल कल्याण विभाग द्वारा निकाली गई लेडी सुपरवाइजर नियुक्ति प्रकिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है. बाल कल्याण विभाग में 421 लेडी सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी है. जिसके लिए JSSC ने विज्ञापन जारी किया था. इस नियुक्ति के लिए परीक्षा भी ले ली गई है और रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है. 


जिसके बाद आकांक्षा कुमारी एवं 33 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और JSSC को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की.

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