Ranchi News: चान्हो के सिलागाईं में बनने वाले एकलव्य विद्यालय के चयनित स्थल को बदलने के विरोध में दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले में कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया.
यहां बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि जब केंद्र सरकार ने सिस्टमैटिक ढंग से बरहे में एकलव्य विद्यालय बनाने के लिए स्वीकृति दी, इसके बाद ही बरहे में एकलव्य आवासीय विद्यालय कर निर्माण शुरू किया गया, इसके पहले राज्य सरकार ने पुराने जगह सिलागाईं में एकलव्य विद्यालय के निर्माण को लेकर हो रही परेशानियों को केंद्रीय मंत्रालय के सामने रखा था.
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राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि बरहे में एकलव्य आवासीय विद्यालय का स्ट्रक्चर पूर्ण कर लिया गया है फिनिशिंग का काम बचा हुआ है इसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा. वहीं केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि एक जिला में एक ही एकलव्य आवासीय विद्यालय बनाया जा सकता है, दूसरे की गुंजाइश नहीं है. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता आशुतोष आंनद एवं अधिवक्ता शहबाज अख्तर ने पैरवी की.
बता दें कि प्रार्थी गोपाल भगत ने एकलव्य विद्यालय के पूर्व चयनित स्थल को बदलने का विरोध करते हुए जनहित याचिका दायर किया है. चान्हो के सिलागाईं में एकलव्य विद्यालय बनाने के लिए राज्य सरकार ने 52 एकड़ जमीन दी थी. उक्त जमीन की बाउंड्री वॉल भी बन गया था, जिसे तोड़ दिया गया था.
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