Ranchi News: राजधानी के बिरसा चौक से ठीक पहले बाईपास रोड में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान पर झारखंड हाईकोर्ट ने तत्काल रोक लगा दी है. शुक्रवार को जस्टिस आनंदा सेन की अदालत ने रांची के DC और SSP को जिला प्रशासन की कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया.
अदालत ने अतिक्रमणकारियों को भी निर्देश दिया है कि वे 31 दिसंबर तक खुद सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटा लें. कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल बाईपास रोड में प्रशासन की ओर से चल रही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थम गई है.
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त्योहारों को देखते हुए दिया निर्देश
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आगामी त्योहारों को देखते हुए तत्काल कार्रवाई पर रोक लगाने का निर्देश दिया. कोर्ट ने अतिक्रमणकारियों को निर्धारित समय के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटाने को कहा है.
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष
मामले में प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अखौरी अविनाश कुमार ने अदालत में पक्ष रखा. अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने इस मामले में कोई फीस नहीं ली है.
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब HEC बाईपास रोड पर अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई 31 दिसंबर तक प्रभावित रहेगी. निर्धारित अवधि के बाद आगे की कार्रवाई को लेकर प्रशासन और अदालत के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे.
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