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बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की जांच पर हाईकोर्ट की रोक

पुनित अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि प्राथमिकी को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि कोई आपराधिक घटना हुई है.
 

 Ranchi :  झारखंड हाईकोर्ट ने बाबा वैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट के खिलाफ जसीडीह थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 196/2025 की जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. पुनित अग्रवाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश आनंदा सेन की अदालत ने इससे संबंधित आदेश दिया.

 

पुनित अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. सुनवाई के बाद न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि प्राथमिकी को देखने से ऐसा नहीं लगता है कि कोई आपराधिक घटना हुई है. ऐसा लगता है कि प्राथमिकी के सूचक को सभी फोरम यथा डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, पहले की आपराधिक कार्यवाही आदि पर हार मिली है.

 

 कोर्ट ने कहा कि  डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से संपत्ति नीलाम की जा चुकी है. सूचक ने प्राथमिकी दर्ज करने का घुमावदार रास्ता अपनाया है. सिविल रिट में याचिकादाता को अंतरिम राहत दी जा चुकी है.

 

दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में वर्णित तथ्यों से जुड़े मामले को हाईकोर्ट द्वारा खारिज किया जा चुका है. इन परिस्थियों के मद्देनजर जसीडीह थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच पर अगले आदेश तक रोक लगायी जाती है.

क्या हैं मामला पढ़े :

 

 

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