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हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है
बता दें कि कुछ दिन पहले कर्नाटक हाईकोर्ट ने छात्रों द्वारा दर्ज याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकती है. स्कूलों में हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है. इसे भी पढ़ें - होलिका">https://lagatar.in/the-shadow-of-bhadra-on-holika-dahan-know-the-auspicious-time-and-method-of-worship/">होलिकादहन पर ‘भद्रा’ का साया, जानें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि
लड़कियां छात्र नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन की सदस्य हैं
इस फैसले के खिलाफ याचिकाकर्ता छात्रा अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटायी है. कोर्ट जाने वाली छात्राओं को भाजपा के वरिष्ठ नेता यशपाल सुवर्णा ने देशद्रोही बताया है. उन्होंने कहा कि लड़कियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे छात्र नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन की सदस्य हैं. उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ बयान देकर उन्होंने विद्वान न्यायाधीशों की अवहेलना की है. उनका बयान अदालत की अवमानना है. इसे भी पढ़ें - सुबह">https://lagatar.in/morning-news-diary-17-march-2022/">सुबहकी न्यूज डायरी।।17 मार्च।।लालू की बढ़ी मुश्किलें।।JSSC ने बढ़ाया इग्जाम डेट।।21 को योगी लेंगे दोबारा सीएम की शपथ।।मुस्लिम आबादी पर क्या बोले बिस्वा।।समेत कई खबरें और वीडियो
सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो पूरे देश के लिए बेहतर होगा
यशपाल सुवर्णा ने कहा कि हमें उनसे देश के लिए क्या उम्मीद करनी चाहिए, जब ये छात्र विद्वान न्यायाधीशों द्वारा दिए गए फैसले को राजनीति से प्रेरित और कानून के खिलाफ बता रही हैं? उन्होंने केवल यह साबित किया है कि वे देशद्रोही हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ राज्य तक ही रहता लेकिन सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होने पर अब इस फैसले का असर पूरे देश में होगा. बीजेपी नेता ने कहा कि हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा फैसला सुनाएगा जो पूरे देश के लिए बेहतर होगा. इसे भी पढ़ें - चक्रधरपुर">https://lagatar.in/chakradharpur-jmm-workers-will-fight-in-panchayat-elections-decision-taken-in-meeting/">चक्रधरपुर: पंचायत चुनाव में लड़ेंगे झामुमो कार्यकर्ता, बैठक में लिया गया निर्णय [wpse_comments_template]

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