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Bokaro News: दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की सजा

दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने झुमरा निवासी दीपक महतो को दहेज हत्या का दोषी माना उसे 10 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
 
बोकारो जिले की खबरें

Bokaro: दहेज के लिए पत्नी की हत्या के दोषी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय सूर्य मणि त्रिपाठी की कोर्ट ने झुमरा निवासी दीपक महतो को दहेज हत्या का दोषी माना उसे 10 वर्षों की सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

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बताते चलें कि रांची के खेलगांव थाना क्षेत्र के गाड़ी होटवार निवासी अजय महतो ने बताया था कि उसकी बहन सुनीता कुमारी की शादी 10 मई 2022 को दीपक महतो के साथ हुई थी. शादी के बाद एक महीने तक ठीक से ससुराल में रही, मगर उसके बाद उसे दहेज के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रतड़ना अभियुक्त के द्वारा दिया जाने लगा.

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जानकारी मिलने पर एक मोटरसाइकिल दिए. उसके बाद मेरी बहन को एक पुत्र हुआ. जहां हम पूरे परिवार गए. उसके एक महीने के बाद फिर मेरा बहनोई दीपक महतो मेरी बहन सुनीता कुमारी से 50 हजार रुपये की मांग करने लगे. इसको लेकर मेरे बहनोई और उसके घर वाले मेरी बहन को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे.

 

एक दिन मेरी बहन की गोतनी का फोन आया कि आपकी बहन की हालत काफी खराब है, हॉस्पिटल लेकर गए हैं और फोन काट दिया. उसके आधे घंटे बाद फोन कर बताया गया कि आपकी बहन दुनिया में नहीं रही.

 

न्यायालय में उपलब्ध गवाह एवं दोनों पक्षों के अधिवक्ता के बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त दीपक महतो को पत्नी दहेज के लिए प्रताड़ित कर हत्या करने के आरोप में दोषी माना और 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद उसे जेल भेज दिया.

 

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