Jamtara News: पत्नी की मौत के मामले में अंतिम सुनवाई के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधाकृष्ण की अदालत ने सोमवार को बिंदापाथर थाना क्षेत्र के पालाजोरी गांव निवासी पति मुकेश टुडू को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
मामले के अनुसार, कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी जीव लाल हेंब्रम ने अपनी पुत्री गायत्री हेंब्रम की शादी पालाजोरी गांव निवासी मुकेश टुडू के साथ की थी. आरोप था कि शादी के बाद से गायत्री को उसके पति मुकेश टुडू, सास रश्मोनी मुर्मू और ससुर बाबू धन टुडू द्वारा प्रताड़ित किया जाता था.
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4 मई 2026 को दोपहर करीब एक बजे जीव लाल हेंब्रम को सूचना मिली कि उनकी पुत्री को गमछे के सहारे पलाश के पेड़ से लटका दिया गया है. सूचना मिलने के बाद वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां गायत्री का शव पेड़ से लटका मिला. घटना के बाद मृतका के पिता ने बिंदापाथर थाना में मामला दर्ज कराया.
इस संबंध में बिंदापाथर थाना कांड संख्या 17/2026 दर्ज किया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज कराए गए. प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने पति मुकेश टुडू को दोषी पाया और छह वर्ष के कठोर कारावास तथा 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई.
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