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IAS पूजा के पति अभिषेक की याचिका खारिज, पढ़ें अब क्या है अभिषेक के पास कानूनी विकल्प

Ranchi : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. ईडी की विशेष अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इंकार कर दिया है. अभिषेक झा ने ईडी के विशेष कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है. ईडी कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब उन्हें अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करनी होगी या ईडी कोर्ट के आदेश को अभिषेक झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं.

ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी

ईडी ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसके बाद ईडी ने पूजा सिंघल और सीए सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था. दोनों से 14 दिनों की पुलिस हिरासत में पूछताछ की गई, जिसमें ईडी को बेहिसाब पैसे और आय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली. इसके अलावा कई जिलों के डीएमओ के खिलाफ मिले सबूतों की जांच चल रही है. गौरतलब है कि ईडी ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किये थे. इस केस में पिछले दिनों ईडी ने कोर्ट में 5000 पन्नों की PC जमा कर दी है.
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