Ranchi : एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई 18 फरवरी को होगी. प्रार्थी के अधिवक्ता मनीष सिन्हा के मुताबिक, अब आईएएस अधिकारी सुनील कुमार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष मामले में समझौता करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर फिलहाल प्रार्थी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. करीब 5 वर्ष से चल रही सुनवाई के दौरान अदालत अब तक सुनील कुमार पर तीन बार जुर्माना लगा चुकी है. जानकारी के मुताबिक, जवाब देने में देर करने और बार- बार अदालत से समय लेने के बावजूद काउंटर एफिडेविट दायर करने में देर करने पर कोर्ट सुनील कुमार को जुर्माना लगा चुका है. इस मामले की सुनवाई फ़िलहाल झारखंड हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस अनुभा रावत चौधरी के कोर्ट में चल रही है. अधिवक्ता के मुताबिक, अदालत अब तक बचाव पक्ष पर एक बार 25 हज़ार रुपये, दूसरी बार 1000 रुपये और तीसरी बार 200 रुपये का जुर्माना लगा चुकी है.
सुनील कुमार पर लगाया था मारपीट का आरोप
दरसल एनटीपीसी के अधिकारी राकेश नंदन सहाय ने वर्ष 2015 में यह आरोप लगाया था कि सुनील कुमार ने उनके साथ मारपीट की है. जिसमे श्री सहया के शरीर पर गंभीर चोटें आयी थी. घटना के वक्त सुनील कुमार हजारीबाग के डीसी थे और श्री सहाय हजारीबाग में चल रहे एनटीपीसी की योजना की काम देख रहे थे. पिटाई के इस मामले को लेकर शुरु में सरकार गंभीर थी. तत्कालीन मुख्य सचिव राजीव गौबा ने सुनील कुमार को फटकार लगायी थी. लेकिन समय के साथ-साथ सरकार का रूख बदलता गया और सरकार सुनील कुमार के बचाव में नजर आने लगी. जिसके बाद श्री सहाय ने मामले को अदालत में ले गये.
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