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सुप्रीम कोर्ट में IAS विनय चौबे की जमानत याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करने का फैसला किया है. हालांकि सुधीर कुमार सिंह और विजय प्रतार को सशर्त जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है.
 

Ranchi :   सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर एक सप्ताह बाद सुनवाई करने का फैसला किया है. हालांकि सुधीर कुमार सिंह को सशर्त अग्रिम जमानत और विजय प्रताप सिंह को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया गया है.

 

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बी.वी. नागरथना और न्यायाधीश उज्जल भुयान की पीठ में विनय चौबे, सुधीर कुमार सिंह और विजय प्रताप की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विनय चौबे की ओर से ACB द्वारा दायर शपथ पत्र पर जवाब देने के लिए एक सप्ताह समय मांगा गया.

 

 

जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और विनय चौबे मामले में एक सप्ताह बाद सुनवाई करने का फैसला किया. मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने विजय प्रताप को जमानत और सुधीर कुमार सिंह को अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. न्यायालय ने इन्हें गवाहों को प्रभावित नहीं करने और जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत देने का निर्देश दिया है.

 

 

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