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2000 का नोट बदलने के लिए नहीं चाहिए आईडी प्रूफ, जानिए क्या कहते हैं बैंककर्मी

 
Shruti Singh Ranchi : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट को वापस लेने का फैसला किया है. आम जन को बैंक जाकर 30 सितंबर तक 2000 का नोट बदलने का समय दिया है. नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू हो चुकी है. लेकिन लोगों में इस बात को लेकर संशय है कि 2000 के नोट जमा करने के लिए बैंक में आईडी प्रूफ देना होगा. हालांकि गुरुवार को कई बैंकों के अधिकारियों ने पूछे जाने पर कहा कि उनके बैंकों में 2000 के नोट एक्सचेंज करने पर कोई आईडी प्रूफ देने की जरूरत नहीं है.

जानिए क्या कहते हैं बैंकों के अधिकारी 

पंजाब नेशनल बैंक, मेन रोड ब्रांच, रांची पंजाब नेशनल बैंक, मेन रोड ब्रांच में संदीप कुमार गुप्ता एसडब्लूओ सिंगल विंडो ऑपरेटर हैं. उन्होंने बताया कि जिस तरह से पहले पैसा जमा किया जाता था. ठीक उसी तरह अभी भी किया जा रहा है. आम जन अपना कैश लेकर आएंगे, जो फॉर्म पहले भरा जाता था, उसी तरह से फॉर्म भरेंगे, जिसमें अपना अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ नोट, अपना सिग्नेचर करेंगे और कैश काउंटर में पैसे जमा करेंगे. उन्होंने बताया कि 2000 का नोट जमा करने के लिए किसी भी तरह के आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं है. आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार पैसे जमा करने के लिए पहचान पत्र की कॉपी देने की जरूरत नहीं है. एचडीएफसी बैंक, मेन रोड ब्रांच, रांची एचडीएफसी बैंक, रांची मेन रोड ब्रांच के कैशियर अरुण कुमार ने बताया कि जैसे पहले लोग आ रहे थे, वैसे ही अभी भी कैश जमा करने के लिए लोगों का आना- जाना है. आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का टाइम दिया है, जिससे इस बार की नोटबंदी में लोगों को दिक्कत कम आएगी. उन्होंने बताया कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, 2000 का नोट जमा करने के लिए ग्राहक को  किसी भी तरह का आईडी प्रूफ लाने की जरूरत नहीं है. इसे भी पढ़ें – 13वीं">https://lagatar.in/13th-national-sub-junior-mens-hockey-championship-jharkhand-out-after-losing-in-quarter-finals/">13वीं

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