हाईकोर्ट ने कहा- सभी धर्म के लोग गोरक्षा करें
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को जावेद नाम के शख्स की याचिका को खारिज करते उक्त टिप्पणी की. जावेद पर गोहत्या रोकथाम अधिनियम की धारा 3, 5 और 8 के तहत आरोप लगे हुए हैं. ऐसे में कोर्ट ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि गौरक्षा सिर्फ किसी एक धर्म की जिम्मेदारी नहीं है. गाय इस देश की संस्कृति है और इसकी सुरक्षा हर किसी की जिम्मेदारी है जस्टिस शेखर कुमार यादव ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकार को अब सदन में एक बिल लाना चाहिए. गाय को भी मूल अधिकार मिलने चाहिए. समय आ गया है कि अब गाय को एक राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए. वहीं जो भी गाय को परेशान करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जज ने जोर देकर कहा है कि जब तक देश में गायों को सुरक्षित नहीं किया जायेगा, देश की तरक्की अधूरी रह जायेगी. इसे भी पढ़ें- CORONA">https://lagatar.in/corona-update-corona-27-new-cases-found-state-15-patients-ranchi-137-active-cases/">CORONAUPDATE: राज्य में मिले कोरोना 27 नये मामले, 15 मरीज रांची में, एक्टिव केस की संख्या 137 [wpse_comments_template]
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