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बैंक में लॉकर रखने वालों के लिए जरूरी खबर, आरबीआई ने एग्रीमेंट को लेकर किया ऐलान

LagatarDesk : अगर आपने भी बैंक में लॉकर रखा है तो यह खबर आपके लिए है. आरबीआई ने बैंक में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को राहत दी है. रिजर्व बैंक ने बैंक और कस्टमर्स के लिए एग्रीमेंट रिन्यू करने के डेडलाइन बढ़ा दी है. कस्टमर्स अब 31 दिसंबर 2023 तक एग्रीमेंट रिन्यू करा सकते हैं. पहले ग्राहकों को एक जनवरी 2023 से पहले एग्रीमेंट रिन्यू कराना था. लेकिन कई ग्राहकों ने नये एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया था. वहीं कई बैंकों ने अपने कस्टमर्स को इसको लेकर जानकारी नहीं दी थी. जिसके बाद आरबीआई ने इसकी डेडलाइन बढ़ा दी. रिवाईज्ड इंस्ट्रक्शन के मुताबिक, इंडियन बैंक एसोसिएशन को अपने ड्रॉफ्ट मॉडल एग्रीमेंट को करना जरुरी है. (पढ़ें, CPI-M">https://lagatar.in/cpi-m-student-wing-announces-bbc-documentary-on-gujarat-riots-india-the-modi-question-to-be-screened-in-kerala/">CPI-M

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30 अप्रैल तक बैंकों को हर लॉकर ग्राहकों को एग्रीमेंट की देने है जानकारी

आरबीआई के नोटिफिकेशन के अनुसार, बैंकों के लिए एग्रीमेंट रिन्यू करने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2023 कर दी गयी है. वहीं बैंकों को 30 अप्रैल 2023 तक बैंक में लॉकर रखने वाले ग्राहकों को एग्रीमेंट रिन्यू कराने की जानकारी देनी है. आरबीआई ने लिखा कि बैंकों को सुनिश्चित करना होगा कि 30 जून 2023 तक 50 फीसदी और 30 सितंबर 2023 तक 75 फीसदी मौजूदा ग्राहकों नये एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर लें. इसे भी पढ़ें : BREAKING">https://lagatar.in/breaking-shock-to-babulal-maradi-from-high-court-in-defection-case-petition-dismissed/">BREAKING

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आरबीआई ने फ्रीज किये गये लॉकर को तुरंत अनफ्रीज करने को कहा

आरबीआई ने बैंकों को सलाह दी है कि वे अपने ग्राहकों के लिए स्टांप पेपर, फ्रैंकिंग, कांट्रैक्ट के लिए इलेक्ट्रोनिक ए​ग्जिक्यूशन, ई-स्टापिंग से नये एग्रीमेंट को आसान बनाने के लिए ठोस कदम उठायें. साथ ही एग्रीमेंट की कॉपी ग्राहकों को भी उपलब्ध करायें. 1 जनवरी 2023 तक जिन ग्राहकों ने एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया था, उनका लॉकर्स फ्रीज कर दिया गया था. आरबीआई ने तुरंत लॉकर को अनफ्रीज करने को कहा है. इसे भी पढ़ें : अमेरिका">https://lagatar.in/americas-fbi-and-indias-cbi-officers-brainstorm-on-cyber-crimes/">अमेरिका

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ग्राहक के सामान को नुकसान पहुंचेगा तो बैंक की होगी जिम्मेदारी, देना होगा मुआवजा

बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 18 अगस्त 2021 को सेफ डिपॉजिट लॉकर के लिए अपडेटेड गाइडलाइन जारी की थी. साथ ही ग्राहकों से 31 दिसंबर तक बैंक लॉकर एग्रीमेंट साइन कराने के लिए कहा गया था.जिसकी डेडलाइन को 31 दिसंबर 2023 कर दिया गया है. गाइडलाइन के अनुसार, अगर ग्राहक के सामान को नुकसान पहुंचता है तो यह बैंकों की जिम्मेदारी होगी. बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना होगा. अगर नुकसान बैंक कर्मचारी के धोखाधड़ी के कारण हुआ है तो लॉकर के किराये के 100 गुना तक पैसा बैंक को देना होगा. हालांकि प्राकृतिक आपदा या अन्य चीजों से लॉकर प्रभावित होता है तो बैंक मुआवजा का जिम्मेदार नहीं होगा. अगर लॉकर की सुविधा लेने वाले ग्राहक की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में नये एग्रीमेंट के अनुसार नॉमिनी को लॉकर की सुविधा मिलेगी. अगर वह इस लॉकर को आगे रखना चाहता है तो उसे बैंक से संपर्क करना होगा और अगर निकालना चाहता है तो वह इसका दावेदार होगा. इसे भी पढ़ें : स्कूल">https://lagatar.in/school-became-a-market-parents-worried-about-fees/">स्कूल

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