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बोकारो की लापता बच्ची केस में हाईकोर्ट ने कहा – मामला CBI को दिया जा सकता है

झारखंड हाईकोर्ट में बोकारो की एक 14 वर्षीय लापता बच्ची से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ क्लू मिले हैं. इसके लिए Meta से डाटा लेना पड़ेगा, यह क्रॉस बॉर्डर मामला हो सकता है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास राज्य पुलिस से ज्यादा पावर है. ऐसे में मामले को सीबीआई को दिया जा सकता है.
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Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में बोकारो की एक 14 वर्षीय लापता बच्ची से संबंधित मामले की सुनवाई हुई. मामले में सीआईडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि लड़की के सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ क्लू मिले हैं. इसके लिए Meta से डाटा लेना पड़ेगा, यह क्रॉस बॉर्डर मामला हो सकता है. जिस पर कोर्ट ने कहा कि सीबीआई के पास राज्य पुलिस से ज्यादा पावर है. ऐसे में मामले को सीबीआई को दिया जा सकता है. कोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई 11 अगस्त निर्धारित की है.  


यहां बता दें कि मामले में सीआईडी की ओर से जवाब दाखिल कर कोर्ट को बताया गया था कि गायब लड़की का फेसबुक अकाउंट चालू है, ऐसे में Meta से परमिशन लेना पड़ेगा. 

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दरअसल, बच्ची 16 अक्टूबर 2020 से लापता है. पिंडराजोरा थाना, बोकारो में एफआईआर दर्ज हुई थी. जांच के दौरान पुलिस की सुपरविजन रिपोर्ट में इसे अपहरण का मामला माना गया. घटनास्थल के पास बच्ची की साइकिल, चप्पल और किताबें बरामद हुई थीं. मामले की जांच सीआईडी कर रही है.

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