Ranchi : झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम (JET) के प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट के पांच जजों की बेंच में सुनवाई हुई. गुरुवार की सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बहस की गई. जिसके बाद अदालत ने इस केस से जुड़े प्रतिवादियों की बहस के लिए 15 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता कुमार हर्ष ने याचिका को मेंटेनेबल (सुनवाई योग्य) बताया. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया और कहा कि झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल एक्ट के प्रावधान के मुताबिक, ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई की जा सकती है. वहीं उनकी ओर से अदालत में मामले से संबंधित कुछ दस्तावेज भी पेश किए गये.
विरोधाभासी आदेश के कारण सुनवाई पांच जजों वाली बेंच में
विद्या भारती चिन्मया विद्यालय के चेयरमैन मनीष कुमार मिश्रा, मनोरंजन कुमार सिन्हा, उपेंद्र कुमार पांडे और कृष्ण कुमार झा की ओर से दाखिल अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ सूचीबद्ध कर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है. झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल के मामले में दो अलग-अलग आदेश झारखंड हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच से दिया गया है. दोनों आदेश विरोधाभासी होने के कारण यह मामला सुनवाई के लिए पांच जजों वाली बेंच में भेजी गई है. झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा, जस्टिस अनुभा रावत चौधरी, जस्टिस दीपक रौशन और जस्टिस नवनीत कुमार की संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता कुमार हर्ष और सूरज किशोर प्रसाद ने पक्ष रखा.
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