LagatarDesk: कोरोना महामारी को देखते हुए आयकर विभाग ने टीडीएस फाइल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब 30 जून 2021 तक टीडीएस फाइल किया जा सकता है. पहले टीडीएस फाइल करने की अंतिम तिथि 31 मई 2021 थी. इसके साथ ही सीबीडीटी ने फॉर्म-16 जारी करने की अवधि भी 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई 2021 कर दी है. इससे पहले भी CBDT ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 की थी.
कारोबारियों को मिलेगी राहत
सीबीडीटी के TDS फाइल करने की अवधि बढ़ाने से कारोबारियों और करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. कोरोना महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इससे कारोबारियों को टैक्स फाइल करने के लिए एक्सट्रा समय मिलेगा. साथ ही उन्हें अतिरिक्त शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा.
क्या होता है टीडीएस
टीडीएस एक डायरेक्ट टैक्सेशन का तरीका है. टीडीएस को टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहते हैं. टीडीएस का मतलब स्रोत पर कटौती है. अगर किसी व्यक्ति को एक सीमा से अधिक आय हुई है तो उस आय से एक निश्चित रकम काट ली जाती है. टैक्स के रूप में काटी गई इस रकम को ही टीडीएस कहते हैं. आमतौर पर टीडीएस अगल-अलग तरह के इनकम स्रोतों पर काटा जाता है. इनमें सैलरी, किसी निवेश पर मिला ब्याज, प्रोफेशनल फीस, कमीशन, ब्रोकरेज इत्यादि शामिल हैं.
कंपनी टीडीएस को सरकार के खाते में करती है जमा
पेमेंट करने वाले व्यक्ति या संस्था (कंपनी) पर टीडीएस भरने की जिम्मेदारी होती है. इन्हें डिडक्टर कहा जाता है. दूसरी ओर जो व्यक्ति टैक्स काट के भुगतान प्राप्त करता है, उसे डिडक्टी कहा जाता है. TDS के रूप में काटी गई रकम को सरकार के खाते में जमा करना जरूरी है. हर डिडक्टर को टीडीएस सर्टिफिकेट जारी करके यह बताना भी जरूरी है कि उसने कितना TDS काटा और सरकार को कितना जमा किया .
आईटीआर फाइल करने की भी डेडलाइन बढ़ी
केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए राहत दी है. कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया था. पर्सनल आईटीआर की डेडलाइन को 2 महीने तक बढ़ाया गया है. यानी टैक्सपेयर्स अब 30 सितंबर तक टैक्स जमा कर सकते हैं. कंपनियों और पार्टनरशिप फर्म के लिए डेडलाइन को एक महीने के लिए बढ़ाया गया है. यानी अब कंपनी 30 नवंबर तक टैक्स जमा कर सकते हैं. साथ ही इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की गयी है.