National News : सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आयी है. राहुल के नेतृत्व में INDIA अलायंस द्वारा CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जाने को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट मे लिस्ट नहीं हो पायी है . SC रजिस्ट्री ने कल सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका में 10 से ज़्यादा लगभग 14 कमियां दर्शाई है. इनआपत्तियों के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए लिस्ट करने से इनकार कर दिया है.
STORY | SC registry points out 10 defects in Rahul Gandhi's plea in SIR case The Supreme Court registry on Monday flagged more than 10 defects in the petition filed by Congress leader Rahul Gandhi and others over alleged large-scale voter deletions and irregularities in the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. READ: https://t.co/7Zo3vXcN0q (PTI Photo)
— Press Trust of India (@PTI_News) October 13, 2026
भारत निर्वाचन आयोग, CEC ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी को पक्षकार बनाई गयी याचिका राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव समेत 11 विपक्षी नेताओं की तरफ से दायर की गयी है.
रजिस्ट्री का कहना है कि याचिका के साथ जमा दस्तावेज के कुछ पन्ने पढ़े नहीं जा रहे. जमा की गयी कोर्ट फीस 220 रुपए कम है. खबर है कि रजिस्ट्री ने याचिका दाखिल करने वाले वकील से मल्लिकार्जुन खड़गे के आईडी कार्ड की साफ कॉपी देने को कहा है. साथ ही कहा है कि 9 याचिकाकर्ताओं की याचिका दायर करने की लिखित सहमति नहीं है.
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