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पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा, एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं, पैनिक न हों

NewDelhi :   एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग समय-सीमा में बदलाव को लेकर चल रही खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट को नकारते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि एलपीजी रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.  पुरानी व्यवस्था ही लागू है.

 

 

मंत्रालय ने साफ किया कि मौजूदा नियमों के तहत एलपीजी रिफिल बुकिंग की समय-सीमा शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन ही है.

 

यह नियम सभी प्रकार के कनेक्शन पर समान रूप से लागू है. सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे ऐसी खबरों पर विश्वास न करें और न ही उन्हें आगे बढायें. साथ ही मंत्रालय ने आग्रह किया है कि गैस सिलेंडर को लेकर पैनिक बुकिंग से बचें.

 

पहले यह  खबर सुर्खियों में थी कि  इंडियन ऑयल ने LPG रिफिल बुकिंग के नियमों में तब्दीली की है. जिन परिवारों में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन हैं, उनके लिए अब रिफिल बुकिंग का अनिवार्य गैप 45 दिन रखा गया है. 

 

खबर थी कि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए अलग नियम तय किये है. एक सिलेंडर (Single Bottle Connection) कनेक्शन वालों के लिए अनिवार्य गैप 25 दिन तय किया गया है. जबकि दो सिलेंडर कनेक्शन वालों. (Double Bottle Connection) के लिए अनिवार्य गैप 35 दिन होगा.

 

 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इस खबर को नकारते हुए कहा है कि रिफिल बुकिंग के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

 

 

 

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