Search

नेतरहाट विद्यालय से जुड़ी याचिका छह महीने में निपटाने का निर्देश

Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने नेतरहाट विद्यालय से जुड़ी जनहित याचिका को छह महीने में निष्पादित करने का निर्देश दिया है. केदार नाथ लाल दास की याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस निर्देश दिया है.


उल्लेखनीय है कि केदारनाथ लाल दास ने झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर की थी. याचिका की सुनवाई के दौरान प्राचार्य,सरकार, पूर्व छात्रों के संगठन सहित अन्य ने विद्यालय में सुधार के मुद्दे पर अपने अपने सुझाव दिये थे. इसके बाद केदार नाथ लाल दास ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस पर अपनी आपत्ति जतायी थी. 


इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बीवी नागरथना और उज्जल भुयान की पीठ में हुई. न्यायालय ने याचिकादाता का पक्ष सुनने के बाद याचिका को निष्पादित करते हुए हाईकोर्ट को संबंधित जनहित याचिका छह महीने के अंदर निपटाने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हाईकोर्ट विचार विद्यालय में सुधार के लिए अस्थायी व्यवस्था के तहत है.

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

बेहतर अनुभव व ज्यादा खबरों के लिए ऐप पर जाएं

ऐप डाउनलोड करने के लिए QR स्कैन करें
Scan QR Code
Available on App Store & Play Store
Download for Android Download for iOS

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

बेहतर न्यूज़ अनुभव
ब्राउज़र में ही
//