Ranchi: बीमा कंपनी ने पुलिस बीमा योजना में जालसाजी करने के आरोप में Safeway TPA के खिलाफ कोलकाता में प्राथमिकी दर्ज करायी है. यही कंपनी झारखंड में चल रहे आयुष्मान भारत योजना में Third party Administrator(TPA) का काम कर रही है.
स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं में जालसाजी करने के मामले में Safeway TPA का पुराना इतिहास रहा है. जालसाजी के आरोप में कंपनी के शीर्ष पदों पर बैठे पदाधिकारियों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा सजा सुनायी जा चुकी है.
जालसाजी के आरोपों में फंसने के बाद कंपनी ने अपना नाम बदल दिया है. पहले TPA के रूप में काम करने वाली इस कंपनी का नाम Safeway TPA था. अब इस कंपनी ने अपना नाम पद Health Assist कर लिया है. Safeway TPA के खिलाफ जालसाजी का नया मामला पश्चिम बंगाल से संबंधित है.
यह कंपनी पश्चिम बंगाल द्वारा पुलिस सहायकों के लिए संचालित चलायी जा रही स्वास्थ्य बीमा योजना में TPA के रूप में काम कर रही है. पश्चिम बंगाल द्वारा संचालित इस बीमा योजना की जिम्मेवारी THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY LIMITED के पास है.
इस बीमा कंपनी ने Safeway TPA के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में जालसाजी कर ऐसे लोगों के इलाज पर हुए खर्च के दावों को स्वीकृत करने का आरोप लगाया गया है, जिसे बीमा पॉलिसी का लाभ नहीं मिलना था.
THE NEW INDIA ASSURANCE द्वारा दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा गया कि कंपनी द्वारा कराये गये ऑडिट के दौरान TPA द्वारा गलत दावों को स्वीकार करने का मामला पकड़ में आया है. TPA ने जयशंकर भट्टाचार्य के इलाज के खर्च के 1.96 लाख रुपये के गलत दावे को भुगतान के लिए स्वीकृत किया था.
जय शंकर भट्टाचार्य के इलाज के खर्च के दावे को Cashless Claim के रूप में स्वीकृत किया. जबकि जय शंकर भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित पुलिस सहायता स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभार्थियों की सूची में शामिल नहीं था.
नियमानुसार अस्पताल द्वारा इस व्यक्ति के इलाज के खर्च की भरपाई के लिए किये गये दावों को स्वीकार किया ही नहीं जाना चाहिए था. अस्पताल ने भट्टाचार्य के इलाज पर हुए खर्च का बीमा कंपनी पर दावा करने के लिए पश्चिम बंगाल के DIG (Planning and Welfare) द्वारा जारी एक पत्र को आधार बनाया था. यह व्यक्ति बीमित नहीं था. इसलिए TPA को इस दावे को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करना चाहिए था. प्राथमिकी में THE NEW INDIA ASSURANCE ने पुलिस से मामले की विस्तृत जांच कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है.
TPA के रूप में काम करने वाली कंपनी Safeway का जालसाजी के मामले में पुराना इतिहास रहा है. बीमा योजना में जालसाजी करने के आरोप में अहमदाबाद स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने Safeway से जुड़े अन्य लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनायी थी. अहमदाबाद स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फरवरी 2025 में बीमा योजना में हुई जालासाजी के आरोप में कई लोगों को सजा दी थी.
सजा पाने वालों में United Insurance Company के तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक मधुसूदन पटेल, M/S Ivory Insurance Broker Pvt Ltd के निदेशक पकंज गुप्ता और M/S Safeway Insurance Broker Pvt Ltd के निदेशक इंद्रजोत सिंह का नाम शामिल हैं.
M/S Safeway Insurance Broker Pvt Ltd की एक इकाई Safeway TPA झारखंड में आयुष्मान भारत योजना के Third party Administrator के रूप में काम कर रही है.
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