Ranchi News: अभद्र टिप्पणी मामले में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया. कोर्ट ने उन्हें 10 हजार रुपये के दो जमानतदारों के आधार पर जमानत दे दी.
यह मामला अगस्त 2021 का है. शिकायतकर्ता राफिया नाज ने आरोप लगाया था कि एक नेशनल न्यूज चैनल की लाइव डिबेट के दौरान इरफान अंसारी ने उनकी शारीरिक बनावट को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इसके बाद उन्होंने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी.
इसे भी पढ़ें -
मामले की जांच और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने IPC की धारा 500 और 504 के तहत संज्ञान लिया था. इसके बाद इरफान अंसारी को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था.
सोमवार को कोर्ट में पेश होने के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि वह सभी अदालतों का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें बताया गया था कि इस मामले में एक बार कोर्ट में उपस्थित होना जरूरी है, इसलिए वह खुद अदालत में पहुंचे. जमानत मिलने के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई होगी. अगली प्रक्रिया में शिकायतकर्ता राफिया नाज की गवाही दर्ज की जाएगी. इसके बाद केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें.

