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जमशेदपुर : भाजपा नेता अभय सिंह समेत अन्य की जमानत याचिका खारिज

jamshedpur (Rohit kumar) : जमशेदपुर के कदमा स्थित शास्त्रीनगर में हुए हिंसा के मामले में गिरफ्तार किए गए भाजपा नेता अभय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे 2 आभाष वर्मा ने अभय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी. अभय सिंह के अलावा अदालत ने सुधांशु ओझा, रंजित पंडित और जनार्दन पांडे समेत अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके पूर्व 17 मई को अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसे भी पढ़ें : ‘जरा">https://lagatar.in/sara-ali-khan-reached-khwajas-dargah-to-pray-for-the-success-of-zara-hatke-zara-bachke/">‘जरा

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आठ लोगों को मिल चुकी है जमानत

वहीं एसएसपी को ज्ञापन सौंपने आए अधिवक्ता चंदन चौबे, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडे, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि और राजेश चौबे को कोर्ट ने पूर्व में जमानत दे दी थी. इसे भी पढ़ें :‘जरा">https://lagatar.in/sara-ali-khan-reached-khwajas-dargah-to-pray-for-the-success-of-zara-hatke-zara-bachke/">‘जरा

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ये है मामला

आपको बता दें कि अप्रैल महीने में कदमा थाना क्षेत्र के शास्त्रीनगर में सांप्रदायिक तनाव के हालात पैदा हो गए थे और दो पक्षों के बीच पथराव को नियंत्रीत करने में एसएसपी प्रभात कुमार समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे. वहीं इस मामले में सैकड़ों लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिनमें अभय सिंह समेत कई भाजपा नेता शामिल थे. इस घटना को लेकर अभय सिंह की गिरफ्तारी का भाजपा की ओर से लगातार कड़ा विरोध किया जा रहा है. इसे भी पढ़ें :चांडिल">https://lagatar.in/chandil-death-of-female-elephant-in-kutam-of-ichagarh-forest-department-engaged-in-investigation/">चांडिल

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