- ज्योति की हत्या का रहस्य अब भी अनसुलझा
: मतदाताओं को प्रपत्र 6 से जोड़ने के बारे में विस्तार से दी जानकारी इस बीच रवि ने डॉ मनोज साहू से इलाज शुरु किया. रवि द्वारा ज्योति को दवाई दी जाती थी पर वह ज्योति को क्या दवाई दे रहा था इसकी जानकारी किसी को नहीं थी. ज्योति को दवाई देने के बाद जबरदस्ती शराब पिलाई जाती थी. इसके अलावा कफ सिरप की भी हेवी डोज दी जाती थी. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि वे लोग चाहते थे कि रवि और ज्योति एक साथ रहे इसलिए कभी भी तलाक के लिए दबाव नहीं दिया. हमेशा दोनों पक्ष के बीच समझौता हुआ पर अंत में साजिश के तहत रवि ने ज्योति की हत्या कर दी. ज्योति के दोनों बच्चों को वे अपने साथ रखना चाहते है. इसके लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया है वह पूरी करेंगे. इसे भी पढ़ें : नशे">https://lagatar.in/high-court-takes-suo-motu-cognizance-on-drug-trade-instructions-to-ssp-to-take-action/">नशे
के कारोबार पर हाईकोर्ट का स्वतः संज्ञान, रांची SSP को कार्रवाई के निर्देश इधर, ज्योति के परिजनों ने कहा कि रवि के पिता ने एक नो ब्लेम लेटर पर साइन करने को कहा था जिसपर लिखा है कि अगर ज्योति आत्महत्या करती है तो मायके पक्ष द्वारा ससुराल पक्ष के किसी पर भी केस नहीं किया जाएगा. उन्होने उसपर साइन नहीं किया. इसके अलावा परिजनों ने कहा कि अब तक उन्हें यह नहीं पता चला है कि आखिर रवि ने हत्या क्यों की. पुलिस का कहना है कि रवि दोनों के बीच हो रहे झगड़े से तंग आ गया था, जिस कारण हत्या की गई. परिजनोंशक जाहिर करते हुए बताया कि रवि अग्रवाल के यहां तीन महिलाएं काम करती है. संभवत: रवि के साथ किसी का अवैध संबंध हो जिस कारण से उसने हत्या करवाई हो. इसे भी पढ़ें : चाईबासा">https://lagatar.in/chaibasa-detailed-information-given-about-linking-voters-with-form-6/">चाईबासा
: मतदाताओं को प्रपत्र 6 से जोड़ने के बारे में विस्तार से दी जानकारी
कोर्ट ने उलीडीह थाना प्रभारी का वेतन रोकने का दिया आदेश
alt="" width="600" height="400" /> Jamshedpur (Rohit Kumar) : जमशेदपुर कोर्ट के एडीजे 2 आभास वर्मा ने मंगलवार को उलीडीह थाना प्रभारी अमित कुमार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश दिया है. दरअसल कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. 18 जनवरी 2022 को उलीडीह थाना क्षेत्र के कल्याणनगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करने वाली महिला पूनम देवी (32) की हत्या कर दी गई थी. मामले में पुलिस ने हत्या के आरोपी पति अशोक गोराई को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. इस संबंध में झारखंड हाइकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उलीडीह पुलिस को घटना स्थल से जब्त प्रदर्श को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, ताकि मामले को जल्द खत्म किया जा सके. इसे भी पढ़ें : घाटशिला">https://lagatar.in/ghatshila-bdo-held-review-meeting-of-all-the-booths-took-information-about-the-arrangements/">घाटशिला
: बीडीओ ने की सभी बूथों की समीक्षा बैठक, ली व्यवस्था की जानकारी हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उलीडीह थाना प्रभारी अमित कुमार ने जब्त प्रदर्श कोर्ट में जमा नहीं किया जिसके बाद कोर्ट ने उनके वेतन रोकने का फरमान जारी कर दिया है. बता दे कि 18 जनवरी 2022 को उलीडीह के एक निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान अवैध संबंध के शक में अशोक ने अपनी पत्नी पूनम की बेरहमी से हत्या कर दी थी. घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया था. बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. [wpse_comments_template]