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जमशेदपुर : कदमा हिंसा मामले में अधिवक्ता चंदन चौबे समेत आठ को मिली जमानत

 
Jamshedpur (Rohit Kumar) : कदमा थाना अंतर्गत शास्त्रीनगर में हुए हिंसा मामले में जेल भेजे गए अधिवक्ता चंदन चौबे समेत आठ लोगों को जमशेदपुर कोर्ट ने बुधवार को जमानत दे दी. इस मामले की सुनवाई एडीजे 2 आभाष वर्मा की अदालत में हुई. हालांकि एक की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी. अदालत ने अधिवक्ता चंदन चौबे, चंदन कुमार दास, भोला लोहार, शंकर राव, कन्हैया पांडे, भीम यादव, अनिरुद्ध गिरि और राजेश चौबे को जमानत दी है, जबकि जीतेश कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी गई. बता दें कि पिछले दिनों कदमा हिंसा मामले में एसएसपी को ज्ञापन सौंपने गए अधिवक्ता चंदन चौबे समेत आठ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इन सभी पर घटना में हिंसा को भड़काने का आरोप लगा था. इसे भी पढ़ें : पाकिस्तान">https://lagatar.in/pakistan-court-extends-stay-on-arrest-of-imran-khan-till-may-31/">पाकिस्तान

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अभय सिंह समेत अन्य की जमानत याचिका पर 22 को आएगा फैसला

वहीं, बुधवार को अदालत में भाजपा नेता अभय सिंह, सुधांशु ओझा, रंजित पंडित और जनार्दन पांडे समेत अन्य की जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. अदालत ने पिछली तारीख पर घटना में घायल लोगों की इंज्यूरी रिपोर्ट मांगी थी, जिसे अदालत को सौंपा गया. बुधवार को इंज्यूरी रिपोर्ट आने के बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता और लोक अभियोजक के बीच बहस हुई जिसमे दोनो पक्षों ने अपनी अपनी दलील दी. बहस के बाद अदालत ने इन आरोपियों की जमानत याचिका पर 22 मई को फैसला सुनाने का निर्णय लिया है. [wpse_comments_template]
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