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जमशेदपुर : गुरमुख सिंह मुखे की परेशानी बढ़ी, रिविजन मामले को कोर्ट ने किया खारिज

Jamshedpur (Ashok Kumar) : सीजीपीसी के पूर्व प्रधान सरदार गुरमुख सिंह मुखे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. कदमा की महिला के साथ दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 (भगौड़ा) के खिलाफ शुक्रवार को सुनवायी की. रिविजन मामले में कोर्ट ने सुनवायी के दौरान उसे खारिज कर दिया. जिला जज ने निचली अदालत के आदेश को सही बताया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-mahendra-mahato-convicted-for-raping-a-minor-girl-from-patmada/">जमशेदपुर

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10 जनवरी को चस्पा किया था इस्तेहार

कदमा पुलिस ने 10 जनवरी 2023 को गुरमुख सिंह मुखे के घर पर कोर्ट के आदेश पर इस्तेहार चस्पा किया था. सरदार गुरमुख सिंह मुखे पर कदमा की रहने वाली एक महिला ने 5 नवंबर 2022 को हथियार का भय दिखाकर दुष्कर्म करने और अप्राकृतिक यौनाचार करने का आरोप लगाया था. घटना के बाद महिला की ओर से विडीयो फुटेज भी कदमा पुलिस के सुपुर्द किया गया था. मामला थाने तक पहुंचने के बाद से ही गुरमुख सिंह मुखे फरार हो गया है. इसे भी पढ़ें : नोवामुंडी">https://lagatar.in/noamundi-jewelery-worth-rs-6-lakh-stolen-from-cell-workers-house-police-caught-thief/">नोवामुंडी

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