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जमशेदपुर : सरायकेला कोर्ट में भालोटिया इंजीनियरिंग के मालिक अशोक भालोटिया पर फर्जी दस्तावेज बना सीएनटी जमीन कब्जाने का शिकायतवाद

Jamshedpur (Ashok Kumar) : शहर के बिस्टुपुर सर्किट हाउस के रहने वाले भालोटिया इंजीनियरिंग के मालिक अशोक भालोटिया के खिलाफ सरायकेला कोर्ट में फर्जी दस्तावेज बनाकर पुस्तैनी सीएनटी जमीन कब्जाने का एक शिकायतवाद दर्ज कराया गया है. यह मामला आदित्यपुर के बड़ा गम्हरिया के रहने वाले शंकर लायक ने दर्ज कराया है. मामला दर्ज कराने के पहले व्यापारी अशोक भालोटिया को लीगल नोटिस भी भेजी गयी थी. किसी तरह का जवाब नहीं मिलने पर अंततः मामला कोर्ट तक पहुंचा. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-liquor-sellers-attacked-in-parsudih-four-injured/">जमशेदपुर

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आदित्यपुर में है पुस्तैनी जमीन                  

शंकर लायक ने मामले में कहा है कि उनकी पुस्तैनी जमीन आदित्यपुर इलाके में है. पूर्वजों की मृत्यु होने के बाद वंशज होने और कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते आदित्यपुर की जमीन विरासत में मिली है. वर्ष 1964 के सर्वे में जमीन के असली मालिक उनके पुर्वज बलराम लायक उर्फ नायक और खिरो नायकी हैं. यह जमीन सीएनटी एक्ट में है. आरोप है कि मई 2022 के पहले सप्ताह में जमीन को फर्जी तरीके से व्यापारी ने अपने नाम करवा लिया. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-one-lakh-extortion-sought-from-businessman-in-mango/">जमशेदपुर

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