होटल, हॉस्टल, लॉज की सघन जांच की जायेगी
जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव में असामाजिक और विघटनकारी तत्वों का जिला की सीमा में प्रवेश को रोकने के लिए अंतरराज्यीय एवं अंतरजिला सीमाएं सील की जाएं. वहीं मतदान के 48 घंटा पूर्व कल्याण मंडप, मैरिज हॉल, अतिथिगृह और धर्मशालाओं की निगरानी रखने के लिए कहा. साथ ही होटल, हॉस्टल, लॉज आदि की सघन जांच की जायेगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनका उपयोग राजनीतिक दलों या अभ्यार्थियों द्वारा किसी भी तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नहीं किया जाय.मतदान के दिन प्रत्याशियों को तीन वाहन की मिलेगी अनुमति
निर्वाचन आयोग के एसओपी के तहत मतदान के दिन अभ्यर्थियों के लिए एक वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन और अभ्यर्थी के कार्यकर्ताओं अथवा दलीय कार्यकर्ताओं के लिए एक वाहन की ही अनुमति रहेगी. मतदान के दिन बूथों पर जाने के लिए निजी वाहनों को मतदान केंद्र के 200 मीटर की त्रिज्या के भीतर अनुमति नहीं होगी. वहीं मतदान के दिन केंद्र के 100 मीटर की परिधि में अधिकारियों को छोड़कर किसी अन्य को सेल्यूलर फोन, मोबाइल, बेतार दूरभाष आदि पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा. इसे भी पढ़ें : Jamshedpur">https://lagatar.in/jamshedpur-district-election-officer-took-stock-of-election-preparations-polling-team-will-leave-on-november-12/">Jamshedpur: चुनावी तैयारियों का जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लिया जायजा, 12 नवंबर को रवाना होगा मतदान दल [wpse_comments_template]
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