Jamshedpur (Ashok Kumar) : गोलमुरी थाना क्षेत्र के गाढ़ाबासा मथुरा बगान के रहनेवाले श्रीहरि बेहरा हत्याकांड मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी की. सुनवायी में उन्होंने आरोपी धनराज यादव उर्फ धनमन को उम्रकैद की सजा सुनायी है. इसके अलावा उसपर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर सजा की अवधि और 3 साल तक के लिये बढ़ जायेगी. मामले में 8 लोगों की गवाही हुई थी.
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कुल्हाड़ी से हमला कर की गयी थी हत्या
घटना 4 जुलाई 2017 को घटी थी. यह मामला श्रीहरि बेहरा के भाई वासुदेव बेहरा के बयान पर थाने में दर्ज कराया गया था. वासुदेव ने मामले में कहा था कि उनके भाई और वासुदेव के बीच पहले से ही दुश्मनीचल रही थी. घटना के दिन श्रीहरि आपने सर्विस सेंटर जाने के लिए घर से निकले हुये थे. इस बीच झारखंड कार्यालय गोलमुरी के पास आरोपी धनराज ने भाई पर कुल्हाड़ी हमला कर दिया. सिर पर भी उसे मारा गया. घटना के समय श्रीहरि लहुलूहान होकर जमीन पर गिर गये थे. घटना के समय आस-पास के लोगों की मदद से इलाज के लिये टीएमएच में भर्ती कराया गया था. यहां पर जांच के बाद डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था.
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