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जमशेदपुर: साकची में युवती से सामुहिक दुष्कर्म में मिली उम्रकैद की सजा

Jamshedpur (Ashok kumar) : कोलकाता के शिवपुर रोड की रहने वाली युवती को साकची लाकर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म करने के मामले में एडीजे 4 राजेंद्र कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवायी की. आरोपियों में आजादनगर का रहने वाला मो. कादिम उर्फ अब्दुल, ह्यूम पाइप रोड पुराना जेल चौक का रहने वाला आकाशदीप शर्मा और उलीडीह का रहने वाला मुंगीलाल उर्फ चंदन कुमार साह को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी है. अदालत ने अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा सुनायी है. धारा 376 डी में आजीवन कारावास की सजा. युवती की मौत के मामले में 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. धारा 366 में दस साल की सजा सुनायी गयी है. धारा 307 में दस साल की सजा, छिनतई की धारा 379 में तीन साल की सजा और धारा 323 में एक साल की सजा मिली है. मामले में कुल 9 लोगों की गवाही हुई है. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-before-the-murder-of-vikas-dubey-the-board-was-laid-in-the-railway-parking-lot/">जमशेदपुर:

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साकची थाने में दर्ज कराया गया था मामला

मामला पांच अक्तूबर 2018 को युवती ने साकची थाने में दर्ज कराया था. चालक शमशुद अपने साथ युवती को 30 सितंबर 2018 को कोलकाता से जमशेदपुर यह कहकर लाया था कि वह घुमाने के लिये लेकर जा रहा है. ट्रेन से टाटानगर स्टेशन पर लाने के बाद उसे स्टेशन के पास ही लॉज में लाकर रखे हुये थे. इस बीच उसने युवती के साथ तीन बाद दुष्कर्म किया था. इस बीच उसके तीन साथी मो. कादिम उर्फ अब्दुल, आकाशदीप और चंदन ने भी युवती के साथ दुष्कर्म किया था.

अचेतावस्था में मिली थी युवती

युवती ने मामले में कहा था कि 3 अक्तूबर को तीनों आरोपी एक सफेद रंग की कार लेकर आये और उसे लेकर मानगो पुल के पास गये. यहां पर उसके कान का सोने का टॉप और बैग सभी ने छीन लिया. हाथी घोड़ा मंदिर के पास ले जाकर ईंट-पत्थर से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया. इसके बाद सभी वहां से फरार हो गये. दूसरे दिन पुलिस ने अधमरा अवस्था में युवती को इलाज के लिये एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया था. [caption id="attachment_372345" align="aligncenter" width="602"]https://lagatar.in/wp-content/uploads/2022/07/madan-2-1.jpg"

alt="" width="602" height="400" /> साकची थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी इंसपेक्टर मदन शर्मा.[/caption]

साकची के तत्कालीन इंसपेक्टर मदन शर्मा थे आइओ

घटना के समय साकची थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी मदन शर्मा मामले के आइओ थे. जब युवती को हाथी-घोड़ा मंदिर के पास से अचेतावस्था में बरामद किया गया था, तब वह कुछ बोल पाने की हालत में नहीं थी. जांच के क्रम में ही आइओ ने तीनों आरोपियों का पता लगाया था और कोर्ट में चार्जशीट सौंपा था. सभी अभियुक्तों को कोर्ट ने ताउम्र की सजा सुनायी है.   इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर:">https://lagatar.in/jamshedpur-three-year-old-girl-drowns-in-river-in-kadma/">जमशेदपुर:

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