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जमशेदपुर : पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या चुनावी सभा करने से पहले लेनी होगी अनुमति

आदर्श आचार संहिता को लेकर जिला समाहरणालय में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक, दिए गये आवश्यक दिशा-निर्देश Jamshedpur (Anand Mishra) : सभी राजनीतिक दल एवं सभी प्रत्याशी यह सुनिश्चित करेंगे कि आसन्न लोकसभा चुनाव प्रक्रिया के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो. यह निर्देश आईटीडीए परियोजना निदेशक दीपाकंर चौधरी, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अनंत कुमार ने दिये. उन्होंने गुरुवार को आसन्न लोकसभा चुनाव के स्थानीय समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. यह बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर हुई. बैठक में अधिकारियों ने निर्देश दिये कि लोकसभा चुनाव में सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार कहीं भी सरकारी भवन तथा निजी इमारतों पर बिना अनुमति के चुनाव प्रचार सामग्री नहीं लगाएंगे. संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत ऐसे मामले में प्रत्याशी या पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. चुनाव की घोषणा के साथ ही जिला में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसका सभी पार्टियों व उम्मीदवारों को सख्ती से पालन करना है. साथ ही कोई भी उम्मीदवार किसी दूसरे प्रत्याशी को लेकर कोई भी व्यक्तिगत, जातिगत, धार्मिक या पारिवारिक भावनाओं को ठेस पहुंचानी वाली बातें न कहें. इसे भी पढ़ें : झारखंड">https://lagatar.in/six-convicted-leaders-of-jharkhand-cannot-contest-elections/">झारखंड

के छह सजायाफ्ता नेता नहीं लड़ सकते चुनाव
आईटीडीए परियोजना निदेशक ने बताया कि चुनाव आयोग ने सी-विजिल के नाम से मोबाइल एप शुरू किया है. यदि कहीं भी आचार संहिता की अवहेलना हो रही हो तो कोई भी नागरिक या उम्मीदवार इस एप पर उसकी फोटो खींच कर भेज सकता है. इस पर 100 मिनट में कार्रवाई की जायेगी. मतदाताओं की सुविधा के लिए टॉल फ्री नंबर 1950 भी शुरू कर दिया गया है. इस पर किसी भी प्रकार की शिकायत की जा सकती है अथवा किसी भी प्रकार की जानकारी ली जा सकती है. साथ ही बताया गया कि चुनाव में वाहनों का इस्तेमाल, रैली या जलसा करने, लाऊडस्पीकर बजाने आदि की प्रशासन से पहले अनुमति लेनी होगी. राजनीतिक दलों को बैनर, पोस्टर एवं अन्य सामग्रियों तथा मीडिया में प्रकाशन के लिए एमसीएमसी कोषांग से अनुमति लेनी आवश्यक है. सामाजिक कार्यक्रम में दखल नहीं है, लेकिन आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देश के आलोक में कार्यक्रम संचालित किया जा सकता है. किसी भी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले अनुमति लेनी होगी. इसे भी पढ़ें : अब">https://lagatar.in/jpsc-accused-of-repeating-questions/">अब

जेपीएससी पर प्रश्न रीपिटेशन करने का आरोप
बैठक में बताया गया कि प्रचार-प्रसार में जो भी खर्च किया जाएगा, उसका ब्योरा व्यय लेखा कोषांग में जमा कराना होगा. नकारात्मक प्रचार-प्रसार एवं बिना प्रेस के नाम का बैनर, पोस्टर, आदि का मुद्रण नहीं किया जा सकता है. लोकसभा चुनाव-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न एवं आदर्श आचार संहिता का सख्ती से अनुपालन को लेकर अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों से भी उपस्थित प्रतिनिधियों को अवगत कराया गया. बैठक में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, एलआरडीसी घाटशिला, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एसडीएम धालभूम, एसडीएम घाटशिला, सीओ धालभूमगढ़, बीडीओ पटमदा समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे. इसे भी पढ़ें : जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-ssp-visited-militancy-affected-area-regarding-lok-sabha-elections/">जमशेदपुर

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