Jamtara: झारखंड में भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले में पथ निर्माण विभाग ने सख्त कार्रवाई की है. जामताड़ा रूपनारायणपुर रोड के सतह नवीकरण कार्य में अनियमितता के मामले में तीन अभियंताओं को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है.
धनबाद की विशेष सीबीआई अदालत ने 31 जनवरी 2023 को अपने फैसले में तत्कालीन कार्यपालक अभियंता प्रकाश चंद्र सिंह, सहायक अभियंता एंथोनी तिग्गा और कनीय अभियंता नरेश प्रसाद सिंह को दोषी करार दिया था.
अदालत ने तीनों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 6 साल की सजा और 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़े मामलों में 5-5 साल की सजा और 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.
जांच में सामने आया कि इस मामले में सरकार को 9 लाख 30 हजार 850 रुपये का नुकसान हुआ था. विभाग ने यह राशि तीनों दोषियों से बराबर वसूलने का फैसला किया है. सेवानिवृत्त कनीय अभियंता नरेश प्रसाद सिंह के मामले में पेंशन से वसूली का आदेश दिया गया है. उनकी पेंशन से किस्तों में राशि काटी जाएगी. पहली किस्त के रूप में 5283.33 रुपये और इसके बाद 5000 रुपये की 61 किस्तों में बाकी रकम वसूली जाएगी.
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