Latehar: चेक बाउंस केस में ज्वेलर्स शॉप के मालिक को कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है. प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शुक्रवार को शिकायतवाद संख्या 47/2024 की सुनवाई करते हुए चेक बाउंस के आरोपी मां अंबे ज्वेलर्स मनिका के प्रोपराइटर दीपक कुमार को शिकायतकर्ता अभय कुमार को 2.5 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान करने एवं एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है.
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उत्कर्ष जैन की अदालत ने दीपक कुमार के द्वारा पेश किए गए मानसिक रोगी की दलील को नकारते हुए उसे भुगतान का योग्य पाया है. अदालत ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी दीपक कुमार को चेक बाउंस का दोषी पाया.
अभियुक्त ने अभय कुमार को अपने भारतीय स्टेट बैंक मनिका शाखा से निर्गत 2 लाख रुपये का चेक दिया था, जो भुनाने के लिए पेश किए जाने पर राशि के अभाव में बाउंस हो गया था. दीपक कुमार पर चेक बाउंस के कई मामले लातेहार व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन हैं.
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