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माइनिंग लीज मामला : CM ने व्यक्तिगत रूप से जारी नोटिस का हाईकोर्ट में किया जवाब दाखिल

Ranchi: माइनिंग लीज मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दाखिल किया गया. सीएम की ओर से अधिवक्ता ने झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल किया है. अधिवक्ता ने अदालत में मेंशन दाखिल कर यह जानकारी दी कि जिस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. उस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से वे अदालत में पक्ष रखेंगे. अदालत ने अधिवक्ता के द्वारा किये गये आग्रह को स्वीकार कर लिया है. आज यानी शुक्रवार को इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारण बस सुनवाई टल गई. अगली सुनवाई की तिथि तय नहीं हो पायी है. ( रांची">https://lagatar.in/category/jharkhand/south-chotanagpur-division/ranchi/">रांची

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दो सप्ताह के भीतर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया था

बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान माइनिंग लीज मामले में दायर जनहित याचिका में झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High court) ने सरकार से जवाब मांगा  था. अदालत ने दो सप्ताह के भीतर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया था. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को जानकारी दी थी कि रांची डीसी छवि रंजन ने उन्हें अपने घर पर बुलाकर डराया. इस पर अदालत ने अधिवक्ता से कहा था कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है. इस मामले में Chief Minister समेत अन्य उच्च पदस्थ लोगों को पार्टी बनाया गया है. अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सभी को नोटिस जारी किया है. अधिवक्ता राजीव कुमार ने इस बारे में बताया कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने खनन विभाग के क्रियाकलाप पर मौखिक टिप्पणी की. अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि माइनिंग डिपार्टमेंट में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है. इसे भी पढ़ें - डॉक्टर">https://lagatar.in/doctor-extortion-case-mla-purnima-and-ragini-retaliate-against-each-other/">डॉक्टर

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