Ranchi : झारखंड में स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (सैप) के पदाधिकारियों और कर्मियों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है. झारखंड हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर सैप कर्मियों द्वारा दायर कई महत्वपूर्ण याचिकाओं (W.P(S) N0-5419 of 2023, 542 of 2024, 570 of 2024, 2454 of 2025, 3008 of 2025, 4590 of 2025, 4599 of 2023) को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद राज्य में एक हजार से अधिक सैप पदाधिकारी और कर्मियों का अनुबंध तत्काल समाप्त किए जाने की आशंका है.
सेवा समाप्ति का कारण और प्रभाव
यह मामला मुख्य रूप से सैप एक और दो बटालियन के पदाधिकारियों और कर्मियों से जुड़ा है, जिन्होंने अपनी सात वर्ष की सेवा अवधि पूरी कर ली है. अनुबंध आधारित सेवा नियमों के तहत, न्यायिक राहत न मिलने के कारण अब इनकी सेवाएं समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा असर
सैप के 1000 से अधिक कर्मियों का अनुबंध समाप्त होने से विभिन्न जिलों के पोस्ट, पिकेटों, ओपी (आउट पोस्ट) और महत्वपूर्ण संस्थानों में प्रतिनियुक्त सैप वाहिनी के बल में भारी कमी आने की संभावना है. बल की इतनी बड़ी संख्या में कमी का सीधा असर राज्य की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में, जहां सैप के जवान महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
झारखंड पुलिस मुख्यालय ने की समीक्षा बैठक
इस गंभीर परिस्थिति को देखते हुए विभिन्न जिलों के पोस्टों, पिकेटों, ओपी और संस्थानों में सैप वाहिनी से प्रतिनियुक्त बलों की स्थिति की तत्काल समीक्षा को लेकर 19 दिसंबर को झारखंड पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये बैठक हुई, जिसमें जिले के एसएसपी और एसपी भी शामिल हुए.
Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें




Leave a Comment