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झारखंड: प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने वाले को एनर्जी चार्ज में 3 प्रतिशत छूट

झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2026-31 तक का टैरिफ जारी करते हुए प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है. साथ ही रूफ टॉप सोलर को प्रत्साहित करने के लिए ग्रास मिटरिंग 4.16 रुपये प्रति किलोवाट और नेट मिटरिंग 3.80 रुपये प्रति किलोवाट निर्धारित किया है.
 

Ranchi: झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने 2026-31 तक का टैरिफ जारी करते हुए प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने वाले उपभोक्ताओं को राहत देने की घोषणा की है. साथ ही रूफ टॉप सोलर को प्रत्साहित करने के लिए ग्रास मिटरिंग 4.16 रुपये प्रति किलोवाट और नेट मिटरिंग 3.80 रुपये प्रति किलोवाट निर्धारित किया है.


आयोग ने अब किसी भी उपभोक्ता से मीटर रेंट नहीं लेने का आदेश दिया है. साथ ही प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने वाले उपभोक्ताओं के एनर्जी चार्ज में तीन प्रतिशत की छूट देने का आदेश दिया है. यानी अगर किसी उपभोक्ता का एनर्जी चार्ज 100 रूपये होता है तो उसे 97 रुपये का ही भुगतान करना होगा. 

 


प्रीपेड मीटर पर शिफ्ट करने के बाद एक महीने के अंदर उससे ली गयी सिक्यूरिटी डिपोडिट वापस कर दिया जायेगा. इसके अलावा अगर कोई उपभोक्ता बिल जेनरेट होने के पांच दिन के अंदर बिल का भुगतान करता है तो उसे दो प्रतिशत की छूट मिलेगी.


आयोग ने रूफ टॉप सोलर यूनिट को प्रोत्साहित करने के लिए नेट मीटरिंग और ग्राम मीटरिंग के लिए अलग-अलग टैरिफ निर्धारित की है. आयोग ने बिजली वितरण निगम लिमिटेड द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉस की गई मांग को भी घटा कर 13 प्रतिशत कर दिया है. निगम ने 2024-25 के लिए 28.19 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27.23 प्रतिशत और 2026-27 के लिए 25.60 प्रतिशत डिस्ट्रीब्यूशन लॉस स्वीकार करने की मांग की थी.

 

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