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का मानसून सत्र : कौशल विद्या उद्यमिता, डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पारित
मिलावटी शराब पीने के मरने वालों को 5 से 10 लाख का मुआवजा
विधेयक पारित होते ही विधायक विनोद कुमार सिंह, लंबोदर महतो एवं रामचंद्र चंद्रवंशी ने प्रस्तावित संशोधन पेश करते हुए विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की मांग की. वह प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें. विनोद सिंह ने कहा कि अवैध और मिलावटी शराब पीने से मरने वालों को 5 से 10 लाख का मुआवजा न्यायालय से मिलेगा, जो सही नहीं है. 20 लीटर से कम शराब बनाने वालो को जो अधिकारी पकड़ते हैं, वैसे विवेक के अनुसार उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं या जेल भेज सकते हैं. ऐसे में वे बारगेनिग करेंगे. मेरी मांग है, एक न्यूनतम राशि तय कीजिए. इसे भी पढ़ें - हाईकोर्ट">https://lagatar.in/after-the-order-of-the-high-court-the-policemen-will-have-to-wait-for-promotion/">हाईकोर्टके आदेश के बाद, पुलिसकर्मियों को प्रमोशन के लिए करना होगा इंतजार
गलत तरीके से शराब बनाने पर भी लगेगी लगाम
वहीं डॉक्टर लंबोदर महतो ने पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर प्रवर समिति को भेजने की मांग की प्रभारी मंत्री ने कहा कि यह विधेयक शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों को इनोसेंट लोगों को बचाने के लिए लाया गया है. इस विधेयक के संशोधन से राज्य में गलत तरीके से शराब बनाने पर भी लगाम लगेगी. इसे भी पढ़ें - झारखंड">https://lagatar.in/there-is-no-lightning-driver-in-the-watch-tower-built-for-the-security-of-jharkhand-jaguar-camp/">झारखंडजगुआर कैंप की सुरक्षा के लिए बनाये गये वॉच टावर में नहीं लगा है तड़ित चालक [wpse_comments_template]

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