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झारखंड कैबिनेट: DA में 6 फीसदी बढ़ोत्तरी, 1 अगस्त से मॉनसून सत्र समेत 27 प्रस्ताव मंजूर

Ranchi: झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र एक अगस्त से शुरू होगा. यह सत्र सात अगस्त तक चलेगा. इसमें कुल पांच कार्यदिवस होंगे. शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकॉति दी गई. कैबिनेट की बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के महंगाई भत्ता में 6 फ़ीसदी की वृद्धि की गई.महंगाई भत्ता को 246 फीसदी से बढ़ाकर 252 फीसदी कर दिया गया. इसके तहत राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में एक जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. 

 


वहीं राज्य सरकार के पेंशनधारियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक एक जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई. राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (पंचम वेतनमान) में जनवरी 2025 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई.

 

 

सभी थानों के लिए दो और चार पहिया वाहनों की खरीद की स्वीकृति


कैबिनेट की बैठक में सभी थानों के लिए 1697 दो पहिया वाहन और 1255 चारपहिया वाहनों की खरीद की स्वीकृति दी गई. दो पहिया वाहनों में टीवीएस अपाची और चार पहिया वाहनों में बलेरो की खरीद की जाएगी. चार पहिया वाहनों की खरीद में 126.38 करोड़ और दो पहिया वाहनों की खरीद में 20 करोड़ 41 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे. प्रति बलेरो की खरीद नौ लाख 59 हजार और प्रति टीवीएस अपाची की खरीद एक लाख 14 हजार 573 रुपए में की जाएगी. 

 

एकीकृत पेंशन स्कीम के संचालन की स्वीकृति


मंत्रिपरिषद की बैठक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन स्कीन के संचालन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत जिन्होंने औल्ड पेंशन स्कीम को नहीं चुना हैं, वे इस पेंशन को चुन सकते हैं. इसमें राज्य सरकार का अंशदान 18.5 फीसदी रहेगा.झारखंड अवर शिक्षा सेवा के पूर्व में सृजित पदों के आलोक में वर्त्तमान आवश्यकतानुसार पदों का प्रत्यर्पण एवं स्वीकृति दी गई.इसमें 318 प्रखंडों में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी. 130 पद लेवल सात के और 17 पद लेवल आठ के होंगे.  

 

शराब बिक्री के लिए दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा


झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022" के तहत राजस्वहित में अल्पकालीन वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. इसके तहदत  नई खुदरा उत्पाद नीति के तहत खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन प्रारम्भ होने तक श्रम, विभाग द्वारा निर्धारित दर के आलोक में दैनिक पारिश्रमिक पर मानव बल की सेवा प्राप्त कर झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों के संचालन होगा. 

अनटाइड फंड की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति


जिला योजना अनाबद्ध राशि के भगुतान की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई. पहले योजना के निर्माण कार्य में मरम्मत और जीणोर्द्धार की राशि का प्रावधान नहीं था. अब जिलों को मिलने वाली राशि में 30 फीसदी राशि पुरानी योजना के मरम्मत व जीर्णोद्धार में खर्च होगा.कैबिनेट की बैठक में संस्था निबंधन नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई. इसके तहत 2014 से संस्थाओं का ऑनलाइन निबंधन किया जा रहा है. इसे नियमावली में समाहित करने की स्वीकृति दी गई. संपूर्ण भारत के लिए 3000 रुपए, झारखंड के लिए 2000 रुपए संस्था के सर्त में परिवर्तन के लिए 1000 रुपए और केंद्र और राज्य सरकार की संस्था को निबंधन के लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा. किसी भी डिस्प्यूट मामले की सुनवाई आइजी रजिस्ट्रेशन करेंगे. 

 

कैबिनेट के अन्य फैसले

•    पूर्व मंत्री स्वर्गीय जगरनाथ महतो, लंग्स ट्रांसप्लांट के बाद एमजीएम अस्पताल चेन्नई में करायी गयी अनुगामी चिकित्सा में वास्तविक व्यय राशि 44,83,670 रुपए मात्र की भुगतान की स्वीकृति दी गई.

•    पथ प्रमण्डल, राँची (ग्रामीण) के तहत "सिल्ली-बंता-हजाम टीकर- रंगामाटी पथ (MDR-25) कुल संबाई 39 किलोमीटर के  राईडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 32,70,37,400 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई. 

•    रांची के कुम्हरिया मोड़ (मेसरा-पिठोरिया पथ पर) से संग्रामपुर (करमटोली-ओरमांझी पथ पर) कुल लंबाई-6.333 किलोमीटर को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य के लिए 38,89,68,400 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

•    कुमुदिनी टुडू, तत्कालीन अंचल अधिकारी, नामकुम, पर अधिरोपित दण्ड "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक" को यथावत रखने की स्वीकृति दी गई.

•    डॉ० अभिनीति सिद्धार्थ, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नयाभुसूर, नामकुम, रांची को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

•    डॉ० स्नेहा सिंह, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाला, जामताड़ा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई.

•    डॉ० अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को हाईकोर्ट के पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई.

•    वाणिज्य कर विभाग के पदचर स्वर्गीय भगत चरण महान्ती, भूतपूर्व पदचर को अनुमान्य एसीपी/एमएसीपी का लाभ प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई.

•    शिव कुमार प्रसाद, स्वैछिक सेवानिवृत पुलिस अवर निरीक्षक के चिकित्सा में हुए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए 10,20,966 रुपए की स्वीकृति दी गई. 

•    भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलछाजन विकास अवयव परियोजनाओं में स्पाइनलैस कैक्टस में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए चार संस्था के बीच एमओयू करने की स्वीकृति दी गई. 

•    झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में गृह विभाग की ओर से याचिकाकर्ताओं को 16 जनवरी 1994 से नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.

•    द डिस्ट्रीक कोर्ट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्यूनिकेशन एंड ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींन्स रूल 2025 के गठन के लिए राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई.

•    वर्ष 2017 में नियुक्त/कार्यरत खान निरीक्षकों को देय तिथि से सेवा सम्पुष्टि एवं वेतनवृद्धि अनुमान्य किये जाने के लिए एकबारीय व्यवस्था के तहत झारखंड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के संबंधित प्रावधान को, पूर्वोद्धारण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ, क्षान्त/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.

•    दिनेश कुमार मिश्र, तत्तकालीन जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, हजारीबाग सम्प्रति- जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, लातेहार की चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली ले जाने में हुए व्यय 05,75,101 रुपए के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई.

•    माधुरी खालखो को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए मरांग गोमके जयपाल सिंह मुण्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्णित छात्रवृत्ति की अवधि व पाठ्यक्रम संबंधी पात्रता को विशेष परिस्थिति में क्षांत/शिथिल करने की स्वीकृति दी गई.

•    साहेबगंज अन्तर्गत "करमाटांड से जुराल पथ, कुल लंबाई 12.706 कि०मी० को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 121,74,29,300 रुपए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.

•    उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान हेतु झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी की स्वीकृति दी गई.

 

 

 

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