Search

 
 
 

झारखंड CID का आदेश : अब DIG रैंक से नीचे के अधिकारी जारी नहीं कर सकते टेकडाउन नोटिस

साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री नियंत्रण के संबंध में सीआईडी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब डीआईजी रैंक से नीचे के कोई भी अधिकारी ऑनलाइन सामग्री को हटाने (टेकडाउन) के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं.
 

Ranchi : साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सामग्री नियंत्रण के संबंध में सीआईडी ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत अब डीआईजी रैंक से नीचे के कोई भी अधिकारी ऑनलाइन सामग्री को हटाने (टेकडाउन) के लिए नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं. यह फैसला सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में हाल ही में किए गए संशोधनों को लेकर लिया गया है.

 

सीआईडी के DIG बने नोडल अधिकारी 

झारखंड सीआईडी के आईजी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीआईडी के डीआईजी को टेकडाउन नोटिस जारी करने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है. यह आदेश मुख्य रूप से 22 अक्टूबर को अधिसूचित जीएसआर 775(ई) के प्रावधानों के अनुरूप है. नए संशोधनों के तहत, पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी ऑनलाइन सामग्री को हटाने (टेकडाउन) की सूचना डीआईजी के पद से नीचे के अधिकारी द्वारा अधिकृत नहीं होनी चाहिए.

 

जानें क्या है टेकडाउन नोटिस 

टेकडाउन नोटिस एक कानूनी आदेश होता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ऑनलाइन माध्यमों को किसी विशिष्ट ऑनलाइन सामग्री को तुरंत हटाने का निर्देश देता है. यह सामग्री अक्सर गैरकानूनी, मानहानिकारक, आपत्तिजनक या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकती है. इसका उद्देश्य डिजिटल प्लेटफॉर्म से अवैध, झूठी या आपत्तिजनक सामग्री को हटाना है. साथ ही जांच में सहयोग के लिए किसी व्यक्ति को अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश देना है.

 

Lagatar Media की यह खबर आपको कैसी लगी. नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा करें

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही