सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यह निर्देश
मालूम हो कि आजसू पार्टी के सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने ट्रिपल टेस्ट के बिना राज्य में पंचायत चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. पार्टी सांसद का पक्ष था कि ट्रिपल टेस्ट के बिना पंचायत चुनाव कराये जाने से ओबीसी को आरक्षण के हक से वंचित किया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. जाहिर है अधिसूचना के तहत अभी हो रहे पंचायत चुनाव की सारी प्रक्रिया जारी रहेगी.... तो यह नौबत नहीं आती
इसके साथ ही आजसू पार्टी एक बार फिर राज्य सरकार से यह मांग करती है कि अगले पंचायत चुनाव के मद्देनजर ट्रिपल टेस्ट कराए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाए. इस बार राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव में ओबीसी के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के हजारों पदों को समाप्त किया गया है. अगर सरकार चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट करा लेती, तो यह नौबत नहीं आती. इसे भी पढ़ें – झारखंड">https://lagatar.in/state-government-should-introspect-on-the-broken-law-and-order-situation-of-jharkhand-deepak-prakash/">झारखंडकी ध्वस्त कानून व्यवस्था पर आत्मचिंतन करे राज्य सरकार- दीपक प्रकाश [wpse_comments_template]

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