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झारखंड: CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बालवाटिका व कक्षा 1 में नामांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी

राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए बालवाटिका और कक्षा 1 में नामांकन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
 

Ranchi : राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए बालवाटिका और कक्षा 1 में नामांकन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 

 

निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में बालवाटिका (5+ आयु) और कक्षा 1 (6+ आयु) में प्रत्येक कक्षा में 40–40 विद्यार्थियों का नामांकन किया जाएगा.

 

नामांकन प्रक्रिया के तहत संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) द्वारा विद्यालयवार आवेदन संकलित कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजे जाएंगे. इसके आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा सभी जिलों के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की विद्यालयवार सीट विवरणी जारी की जाएगी.

 

नामांकन से संबंधित विज्ञापन में विद्यालयों के नाम और उपलब्ध सीटों की संख्या प्रकाशित की जाएगी, जिसे विद्यालयों के सूचना पट, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तथा संबंधित विद्यालयों की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा.

 

दिशा-निर्देशों के अनुसार, सभी जिलों द्वारा 22 जनवरी 2026 तक नामांकन विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है.

 

अभिभावक संबंधित विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिशन लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय या संबंधित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से नामांकन प्रपत्र प्राप्त कर ऑफलाइन आवेदन भी जमा किया जा सकता है.

 

नामांकन के लिए केवल संबंधित जिले में निवास करने वाले अभिभावकों के बच्चे ही पात्र होंगे. साथ ही, विद्यालय में नामांकन लेने वाले बच्चों के अभिभावकों से प्रधानाध्यापक द्वारा यह शपथ पत्र लिया जाएगा कि वे अपने बच्चे के सुरक्षित विद्यालय आवागमन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

 

चयन में प्राथमिकता के आधार पर पहले विद्यालय से 2 किलोमीटर के दायरे में निवास करने वाले बच्चों को, इसके बाद 7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी. नामांकन केवल निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले बच्चों का ही किया जाएगा.

 

बालवाटिका के लिए 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच 5 वर्ष तथा कक्षा 1 के लिए इसी अवधि में 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे पात्र होंगे.

 

छह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मिलेगा नामांकन का अवसर

राज्य में संचालित छह सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में बालवाटिका और कक्षा 1 में नामांकन का अवसर मिलेगा. इनमें पाकुड़, खूंटी, धनबाद, चतरा, साहिबगंज और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस (गर्ल्स) लातेहार शामिल हैं.

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