Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को खारिज करते हुए कहा है कि बच्चे की भलाई, पिता के नेचुरल गार्जियन होने के स्टेटस से ज्यादा जरूरी है. यह अपील फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें पति की हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शन 6 के तहत बच्चों की कस्टडी मांगने वाली अर्जी खारिज कर दी गई थी और इसके बजाय “शेयर्ड पेरेंटिंग अरेंजमेंट” की इजाजत दी गई थी.
इस मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ में हुई. देवघर के रहने वाले एक दंपति की शादी 26 जून 2011 को हिंदू रीति-रिवाजों से हुई थी और बाद में देवघर के सब रजिस्ट्रार के सामने भी दोनों ने अपनी शादी को रजिस्टर करवा लिया.
शादी के बाद 23 अगस्त 2012 को दंपति को एक बेटा हुआ और वर्ष 2017 में एक बेटी हुई. बच्चे होने के बाद दंपति में मतभेद होने लगे. जिसके कारण पति ने शादी खत्म करने के लिए केस फाइल किया और शादी की कार्रवाई पेंडिंग रहने के दौरान उसने दोनों बच्चों की कस्टडी के लिए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के सेक्शन 6 के तहत फैमिली कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच कई केस चल रहे थे. यह बात पक्की थी कि दोनों पार्टियां एक ही शहर देवघर में रहती थीं और बच्चे अभी अपनी मां के साथ अपने नाना के घर में रह रहे थे और वहीं से स्कूल जा रहे थे. दोनों बच्चे नाबालिग थे. बेटा 12 साल का और बेटी 8 साल की थी.
माता-पिता के बीच ज्यादा झगड़े शेयर्ड पेरेंटिंग में बच्चे पर बुरा असर डाल सकते हैं. कोर्ट इस रिस्क पर विचार करते हैं और बच्चे की भलाई को सबसे ऊपर रखते हैं. शेयर्ड पेरेंटिंग फायदेमंद हो सकती है. लेकिन यह हर परिवार के लिए सही नहीं है, खासकर बहुत ज्यादा झगड़े के मामलों में, जैसा कि यहां हुआ है. इसके अलावा, बच्चे के लिए दो घरों के बीच आना-जाना ठीक नहीं है और उसकी पढ़ाई और भविष्य की दूसरी संभावनाओं के लिए एक स्थिर, पक्का घर सबसे अच्छा ऑप्शन है.
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