Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

झारखंड हाईकोर्ट ने CID के पूर्व डीजी को दिया हाजिर होने का निर्देश

Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने सीआईडी के तत्कालीन डीजी को 18 अप्रैल को अदालत के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया है. अदालत ने जिस मामले में सीआईडी डीजी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है, वह बच्चों की तस्करी से जुड़ा हुआ है. साहिबगंज जिले में चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोपी कुलदीप शाह एवं अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने यह निर्देश दिया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में हुई. पूर्व में अदालत चाइल्ड ट्रैफिकिंग के आरोपी कुलदीप शाह की जामनत याचिका खारिज कर चुका है. सोमवार की सुनवाई के दौरान केस के जांच अधिकारी ने गुमशुदा बच्चों से जुडी कई जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया जिसपर अदालत ने कहा कि किसी की निजी जानकारी ऐसे साझा नहीं की जा सकती. इसे भी पढ़ें- देवघर:">https://lagatar.in/deoghar-police-arrested-seven-smugglers-with-huge-quantity-of-ganja/">देवघर:

भारी मात्रा में गांजा के साथ पुलिस ने सात तस्कर को किया गिरफ्तार
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही