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झारखंड जेल वार्डर बहाली का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने पाबंदी हटायी

  • अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2025 के बदले 1 अगस्त 2019 के आधार पर की जाएगी

Ranchi: झारखंड जेल वार्डर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों को राहत मिली है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी पाबंदी को हटा दिया है. कोर्ट में झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन (जेएसएससी) को निर्देश दिया कि वह विज्ञापन संख्या 07/2025 के तहत भर्ती प्रक्रिया को विधि अनुसार आगे बढ़ा सकता है. इससे संबंधित मुमताज अंसारी और अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान  याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने पक्ष रखा.

 

यहां बता दें कि मुख्य विवाद उक्त नियुक्ति परीक्षा में आयु सीमा निर्धारण को लेकर था. इस बीच सरकार के गृह विभाग द्वारा एक आधिकारिक संकल्प/प्रस्ताव (Resolution) जारी किया गया. गृह विभाग ने अपने प्रस्ताव में अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु की गणना 01.08.2025 के स्थान पर 01.08.2019 के आधार पर कर दी है. इसके बाद अब कोर्ट द्वारा मामले लगाए गए स्थगन आदेश को समाप्त करने के बाद जेल वार्डर भर्ती (विज्ञापन संख्या 07/2025)  के तहत प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है.

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